रायपुर। आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 को देखते हुए शराब के अवैध परिवहन पर सख्ती बरती जा रही है। आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी चेकपोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा दो दिन में ही 191 लोगों को शराब का अवैध रूप से परिवहन करते पकड़ाया गया है। इनके पास से लगभग 16 लाख रुपए की शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के जांच चौकियों में सघन तलाशी अभियान और जांच की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो दिन 26 और 27 अगस्त को सघन अभियान चलाकर अवैध रूप से शराब परिवहन व बेचने वाले करने वाले 191 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। इन प्रकरणों में 15 लाख 59 हजार 300 रूपए बाजार मूल्य की कुल 2340 लीटर मदिरा जब्त की गई। इस प्रकार 37230 किग्रा महुआ लाहन जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 5 लाख 09 हजार 132 रूपए है। अभियान के दौरान 08 दोपहिया वाहन जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य रूपये 3 लाख 80 हजार रूपए है। अभियान के दौरान अन्य प्रांत की 83 लीटर मदिरा भी जब्त की गई हैं।
वाहनों की नियमित जांच-पड़़ताल
आबकारी विभाग के आयुक्त पाठक ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में स्थापित आबकारी विभाग के 31 चेकपोस्टों में अन्य राज्यों से अवैध शराब न आए इसलिए वाहनों की नियमित जांच-पड़़ताल की जा रही है। उक्त दो दिनों में आबकारी विभाग के चेकपोस्टों में जांच दौरान 90 लीटर मदिरा जब्त किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर रोड चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। आबकारी अमले द्वारा रेल्वे पुलिस तथा राज्य पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न रेल्वे स्टेशनों, ट्रेनों, बस अड्डो, बसों पर भी जांच जारी है।
टोल फ्री नम्बर 14405 पर कर सकते हैं शिकायत
आबकारी आयुक्त ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा समस्त आसवनी, बाटलिंग यूनिट, ब्रुअरी तथा समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में सतत जांच कर निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त मदिरा के अवैध संग्रहण. परिवहन के संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर सतत निगरानी रखी जा रही है। विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 14405 का संचालन किया जा रहा है, जिस पर अवैध मदिरा से संबंधित/मदिरा दुकानों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।