भिलाई। दुर्ग भिलाई में यातायात नियमों की अनदेखी करना कई लोगों के लिए भारी पड़ गया है। दुर्ग पुलिस द्वारा इस वर्ष तीन माह के भीतर ही 204 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड कराया गया है। लगातार हो रही कार्रवाई के बीच 227 लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भेजे गए। इनमें से 23 प्रकरण लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देानुसार 7 मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के तहत वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करना आदेशित किया गया है।
बता दें दुर्ग पुलिस द्वारा बीते वर्ष 2023 में 618 वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया था। इस वर्ष शुरुआती तीन माह के भीतर ही 204 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। जिन लोगों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार लाइसेंस सस्पेंशन अवधि के दौरान वाहन चलाने की पात्रता नहीं रहेगी। यातायात विभाग द्वारा एसपी जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश व एएसपी अभिषेक झा, डीएसपी ट्रैफिक सतीष ठाकुर, सतांनद विध्यराज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस वर्ष अब तक 227 लापरवाह वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने परिवहन विभाग को भेजा गया। इनमें से परिवहन विभाग द्वारा 204 लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है 23 प्रकरण में वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें से 1 प्रकरण धारा 304 ए के तहत लंबित है। इन 227 प्रकरणों में से 148 प्रकरण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों तथा 56 प्रकरण अन्य राज्यों के वाहन चालकों के हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 07 धाराओं जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड आदि मामलों में चालको के लायसेंस सस्पेंड करने निर्देशित किया गया है।