19 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन, 7 मई को मतदान और 4 जून को मतगणना
भिलाई। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत तीसरे चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुर्ग लोकसभा सहित सात सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन होना है। दुर्ग जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दुर्ग के साथ रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा व सरगुजा में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि नामांकन दाखिल करने का कार्य लोक अवकाश को छोड़कर रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 20 अप्रैल 2024 सुबह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 22 अप्रैल 2024 दोपहर 3 बजे तक है। मतदान मंगलवार 7 मई 2024 को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। गुरुवार 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन कार्य संपन्न होगा।
कलेक्टोरेट के कमरा नंबर चार में होगी नामांकन प्रक्रिया
दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 04 (प्रथम तल) में नाम निर्देशन की व्यवस्था की गई है। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी उनके प्रस्तावक एवं निर्वाचन अभिकर्ता सभी मिलाकर अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अफसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार से होते हुए न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 04 (प्रथम तल) में पहुंच सकेंगे। 100 मीटर के दायरे तक अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ता के कुल तीन वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वाहनों के उपयोग के लिए पहले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कलेक्टोरेट के स्टाफ सुबह 10 बजे तक कलेक्टोरेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
इन्हें बनाया गया नोडल अधिकारी
चुनाव लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि 25 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 हजार 500 रुपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2ए कलेक्टर कार्यालय के खनिज शाखा में नोडल अधिकारी राघवेन्द्र वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अथवा नियुक्त किए गए कर्मचारी से प्राप्त किये जा सकेंगे। मतदाता सूची का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय के आबकारी शाखा में नोडल अधिकारी आदित्य कुंजाम अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा संबंधित कर्मचारी के माध्यम से कर सकेंगे। जमानत राशि नगद जमा कर रसीद प्राप्त किए जा सकेंगे। चुनाव के लिए अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रुपए होगी।