भिलाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता प्रभावशील है और धारा 144 लागू हैं। इस बीच नवरात्रि पर्व भी शुरू हो चुका है। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में दुर्ग पुलिस के अफसरों ने शहर के तमाम दुर्गोत्सव समितियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए। आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। दुर्गोत्सव समितियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया गया। बैठक में शहर के 125 से ज्यादा दुर्गोत्सव समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग शहर अभिषेक झा ने की। इस दौरान उन्होंने दुर्गोत्सव समितियों से कहा कि चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावशील है। इसके कारण दुर्गोत्सव के दौरान कई नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य है। आयोजन के लिये अनुमति से लेकर ध्वनिविस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के नियमानुसार ही किए जाने का निर्देश दिया गया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक दुर्गोत्सव कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान डीजे का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।
अवैध पार्किंग की शिकायत पर होगी कार्रवाई
बैठक में बताया कि पार्किंग के रूप में अवैध वसूली करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पंडाल व वाहन पार्किंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाने, प्रतिमा एवं पण्डाल की सुरक्षा की सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजन समिति की होगी। सुरक्षा के लिए पण्डाल में अनिवार्य रूप से वालेंटियर नियुक्त करने तथा आयोजन स्थल पर वालेंटियर नहीं रखने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजकों की होगी। यही नहीं प्रत्येक वालेंटियर का सत्यापन भी अनिवार्य है।
राजनैतिक प्रचार प्रसार पर भी रखनी होगी नजर
बैठक के दौरान आयोजकों को बताया कि कहीं भी राजनैतिक प्रचार प्रसार नहीं किया जाना है। सड़क पर वाहन पार्किग न किया जाए। पृथक से वाहन पार्किंग की व्यवस्था किया जाए। पंडाल में पुरुषों एवं बच्चों, महिलाओं के आगमन व प्रस्थान का मार्ग पृथक-पृथक रखने, झांकियों में पर्याप्त आगमन एवं निर्गम व्दार रखने, सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना 1 दिन पहले संबंधित थाना व चौकी को दिये जाने का निर्देश दिया गया।
तय किए गए नदी व तालाबों में हो विसर्जन
बैठक में यह भी कहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय, जाति, धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विसर्जन के लिए तय किए गए नदी, तालाबों में ही तिथि व समय अनुसार विसर्जन किया जाए। इस दौरान आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्वक नवरात्रि का पर्व मनाये जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये । बैठक में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुकेश रावटे, सीसपी दुर्ग मणीशंकर चन्द्रा, सीएसपी भिलाई नगर विश्वदीपक त्रिपाठी, डीएसपी अजय कुमार सिंह, तहसीलदार ख्याति नेताम सहित सभी थानों के प्रभारी उपस्थित रहे।




