बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण चुनाव कराने बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता दौरान कुछ दिन पूर्व एक अन्य बदमाश को जिला बदर और दो के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर अवनीश शरण ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी सुहेल खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम (22) राहुल माखीजा (24) और सुनील कुर्रे (33) को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस द्वारा दर्जनों अन्य आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया है, जो प्रक्रिया में हैं।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश 6 नवंबर के अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर जिला- बिलासपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला कोरबा जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से छह माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इन सभी को इस आदेश का तुरन्त पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध में चालान और कार्रवाई हुई है। सुहेल खान के खिलाफ वर्ष 2018 से लेकर मारपीट, गाली गलौज, गुंडागर्दी, हत्या का प्रयास व चोरी के कुल छह अपराध पंजीबद्ध है। राहुल माखीजा के खिलाफ 2017 लगातार मारपीट, गाली गलौज, गुंडागर्दी, जान से मारने की धमकी देने, हत्या का प्रयास, पैसों की अवैध वसूली एवं सामानों को तोड़फोड़ कर क्षति कारित करने जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 15 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है। सुनील कुर्रे ने वर्ष 2008 से लगातार मारपीट, गाली गलौज, गुंडागर्दी जान से मारने की धमकी देने, व वसुली जैसे गंभीर अपराध किया है, उसके खिलाफ कुल 19 अपराध व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है।




